Home राज्य खनिज परिवहन पर सख्ती, बिना पास वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई

खनिज परिवहन पर सख्ती, बिना पास वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई

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पटना
 खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग का यह निर्णय भी हुआ है कि अब केवल रात नहीं, बल्कि दिन के समय भी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास की सघन जांच के लिए अभियान चलाया जाएगा।

विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे संयुक्त जांच अभियान चलाकर बिना वैध ट्रांजिट पास के खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें। इससे अवैध खनन और राजस्व की चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

आईएसटीपी के अधिक से अधिक प्रचार पर जोर
बीते दिनों विभाग के स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में विभाग से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें ट्रांजिट पास पोर्टल पर कम पंजीकरण की बात सामने आई थी। जिसके बाद निर्देश दिए गए कि सभी अधिकारी ट्रांजिट पास व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और खनिज परिवहन से जुड़े वाहन मालिकों एवं संचालकों को आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित करें।

सुनिश्चित करें कि पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़े और कोई भी जिला इस मामले में पीछे न रहे। खान एवं भूतत्व विभाग का मानना है कि आईएसटीपी पोर्टल पर अधिक से अधिक वाहनों का पंजीकरण, नियमित जांच अभियान और ट्रांजिट पास की सख्त निगरानी से खनिज परिवहन व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी।

साथ ही अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी रोक लगेगी, जिससे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी और खनन व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाया जा सकेगा।

विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
विभाग ने आईएसटीपी पोर्टल पर वाहन पंजीकरण के दौरान तकनीकी या अन्य किसी प्रकार की समस्या आने पर सहायता की व्यवस्था भी की है। इसके लिए 0612-2215360 तथा 9472238821 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर इन नंबरों पर तुरंत संपर्क कर उसका शीघ्र समाधान कराया जाए। ताकि पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित न हो।

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