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रोशन आनंद के बाद खान सर पर कानूनी शिकंजा, अग्रिम जमानत की तैयारी

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पटना

पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मशहूर शिक्षक खान सर और रोशन आनंद के बीच का विवाद अब कानूनी रूप से गंभीर मोड़ ले चुका है. रोशन आनंद को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, वहीं अब खान सर की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं. उनके खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं.

इस पूरे मामले को लेकर बिहार तक के संवाददाता शुभम निराला ने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता यश माथुर से खास बातचीत की.
एडवोकेट यश माथुर ने बताया कि खान सर पर जो धाराएं लगाईं गईं हैं, वे काफी गंभीर हैं और इनमें सजा का प्रावधान भी कड़ा है. उन्होंने बताया कि इस केस में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत सार्वजनिक स्थान पर हथियार के इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अधिकतम 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

इसके अलावा धारा 27 के तहत हथियार के इस्तेमाल को लेकर कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है. वहीं धारा 35 के तहत संयुक्त जिम्मेदारी (Joint Liability) भी तय की जा सकती है. सबसे गंभीर पहलू यह है कि हत्या के प्रयास जैसी धारा भी जोड़ी गई है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है.

हालांकि, एडवोकेट यश माथुर ने यह भी स्पष्ट किया कि खान सर को अग्रिम जमानत मिल सकती है. लेकिन यह पूरी तरह अदालत के विवेक और उपलब्ध साक्ष्यों पर निर्भर करेगा. फिलहाल इस पूरे मामले में आगे क्या कानूनी मोड़ आता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं.

फैजल खान नहीं करेंगे सरेंडर
इधर, खबर सामने आई है कि मामले फैजल खान (खान सर) सरेंडर नहीं करेंगे. इसकी जानकारी फैजल खान के वकील अरविंद कुमार मऊआर ने दी. वकील के मुताबिक हम अग्रिम जमानत मांगेंगे. क्योंकि खान सर के गार्ड्स ने आत्मसुरक्षा में गोली चलाई थी. इस फायरिंग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है.

वहीं फैजल खान के वकील से जब पूछा गया है कि क्या खान सर कोर्ट पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि खान सर कोर्ट क्यों पहुंचेंगे?

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