छत्तीसगढ़

केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह पर एफआईआर दर्ज

बैकुंठपुर

केंद्रीय मंत्री एवं भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी रेणुका सिंह के खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया है जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है। आचार संहिता के उल्लंघन की तीन नोटिसों के बाद उनके खिलाफ आचार संहिता के दौरान लागू धारा 144 के उल्लंघन के कारण आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया है। रेणुका सिंह को कोरिया जिले में एक और एमसीबी जिले में दो नोटिस आचार संहिता का उलंघन करने पर जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी किए जाने के बाद आचार संहिता एवं धारा 144 प्रभावशील हो गई थी। भाजपा द्वारा भरतपुर-सोनहत विधानसभा के लिए घोषित प्रत्याशी रेणुका सिंह ने 15 अक्टूबर को सोनहत क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान प्रारंभ किया था। आचार संहिता के नियमों के तहत उन्हें रैली, सभा एवं लाउड स्पीकर के उपयोग के लिए नियमानुसार अनुमति लेनी थी। लेकिन बगैर अनुमति लिए वाहनों के काफिले के साथ पहुंचकर सोनहत ब्लॉक अंतर्गत पहाड़पारा, कटगोड़ी, घुघरा, कैलाशपुर, केशगवां सोनहत, पोड़ी, रजौली, भैंसवार, चकडांड़, बोड़ार व पुसला चौक में जनसंपर्क एवं चुनावी नुक्कड़ सभाएं ली थीं। वाहनों के काफिले एवं बड़ी संख्या में लोगों के जमावड़े को आचार संहिता का उलंघन पाया गया। इसके लिए उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी विनय कुमार लंगेह ने 16 अक्टूबर को आचार संहिता के उलंघन का नोटिस जारी किया था।

आचार संहिता के उलंघन के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा 25 अक्टूबर को आदेश जारी कर आचार संहिता में लागू धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए रेणुका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी किया गया था। कलेक्टर के आदेश पर उड?दस्ता दल के प्रभारी एसके आर्य, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सोनहत ने थाना सोनहत में अपराध दर्ज करने आवेदन दिया था। आवेदन पर सोनहत थाने में रेणुका सिंह के खिलाफ धारा 188 का अपराध दर्ज कर लिया गया है।

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