देश

सरकार ने जारी किया आदेश- ‘पत्नी जिंदा है तो नहीं कर सकते दूसरी शादी’

असम
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया। कार्मिक विभाग के कार्यालय पत्र में कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि पति या पत्नी जीवित है तो किसी अन्य से शादी करने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। इसमें तलाक के मानदंड के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है।
 
पत्र में कहा गया, ‘कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगा, भले ही उस पर लागू होने वाले पर्सनल लॉ के तहत दूसरी शादी की अनुमति हो.’  इसी तरह, कोई भी महिला सरकारी कर्मचारी जिसका पति जीवित है, सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं करेगी. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

कार्मिक अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा द्वारा इस अधिसूचना को 20 अक्टूबर को जारी किया गया था।  इसमें  दिशानिर्देश असम सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं।  आदेश के अनुसार, ‘उपरोक्त प्रावधानों के संदर्भ में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित जुर्माना लगाने के लिए तत्काल विभागीय कार्यवाही शुरू कर सकता है।’

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button