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फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन को आयशा मुखर्जी से तलाक की मंजूरी दी, बेटे की कस्टडी पर अभी फैसला नहीं

नईदिल्ली

टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर शिखर धवन का अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया है. दिल्ली में पटियाला हाउस की एक फैमिली कोर्ट ने शिखर धवन के तलाक को मंजूरी दी. कोर्ट ने कुछ मुख्य आधारों पर यह फैसला सुनाया. इनमें सबसे बड़ी बात यह रही कि कोर्ट ने माना कि आयशा ने धवन को अपने इकलौते बेटे से सालों तक अलग रहने के लिए मजबूर करते हुए मानसिक पीड़ा दी.

शिखर धवन ने अपनी तलाक याचिका में कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने इन आरोपों को सही माना. जज ने अपने आदेश में कहा कि धवन की पत्नी ने या तो उक्त आरोपों का विरोध नहीं किया या खुद का बचाव करने में विफल रही.

बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या हुआ फैसला?
फिलहाल. कोर्ट ने धवन और आयशा के बेटे जोरावर की कस्टडी को लेकर कोई भी आदेश पारित नहीं किया. हालांकि कोर्ट ने धवन को अपने बेटे से मिलने और उसके साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करने का अधिकार दिया. कोर्ट ने आयशा को यह भी आदेश दिया कि जोरावर को स्कूल की छुट्टियों का कम से कम आधा वक्त धवन और उसके परिवार के सदस्यों के साथ बिताने दें. कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शिखर धवन एक नागरिक और जिम्मेदार पिता के तौर पर बेटे से मिलने और कुछ समय उसके साथ रहने का अधिकार रखते हैं.

ऐसे आयशा के प्यार में पड़े थे शिखर
शिखर धवन ने आयशा को पहली बार हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंडलिस्ट में देखा था. आयशा की तस्वीर देखकर ही उन्हें प्यार हो गया था. इसके बाद शिखर ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फिर दोनों की रिलेशनशिप शुरू हो गई. शिखर उम्र में आयशा से करीब 10 साल छोटे हैं. दोनों ने लंबे समय तक साथ रहने के बाद 2012 में शादी की थी. बता दें कि आयशा की यह दूसरी शादी थी.

 

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